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कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, सभी मामले होंगे इलाहाबाद में ट्रांसफर

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प्रयागराज: कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का मामला कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश जारी कर कहा है कि इसके जितने भी मामले हैं अलग-अलग न्यायालयों में उनको हाईकोर्ट को ट्रांसफर किया जाए। 
 
कोर्ट ने जारी किये यह आदेश

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़े सभी मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार (26 मई) को अपने पास ट्रांसफर कर लिए। रामजन्मभूमि केस की तरह अब इस मामले का भी ट्रायल हाई कोर्ट में होगा। भगवान श्री कृष्ण विराजमान याचिका पर हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
 
मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में विचाराधीन है मामला

इसके अलावा कोर्ट ने मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सभी मामलों के रिकॉर्ड अपने पास भेजने को कहा है। पिछली सुनवाई के दौरान दलीलें पेश करते हुए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील ने गुरुवार (25 मई) को सिविल जज की कोर्ट से कहा कि यह मामला सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि इसे लेकर 1968 में ही समझौते हो गया था।

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