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#incometax: अब 7 लाख तक की इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स

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नई दिल्ली: नई आयकर व्यवस्था ने 2023-24 के लिए आयकर स्लैब दरों में एक बड़ा सुधार देखा है। नई आयकर व्यवस्था के तहत बुनियादी छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है। नई आयकर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी और व्यक्तिगत करदाताओं के लिए उपलब्ध आयकर छूट की सीमा को मौजूदा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। 
 
जानिए कितनी आय पर कितना कर
 3 लाख रुपये तक की आय पर 0% या शून्य कर है
2. 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक टैक्स की दर 5% है
3. 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये तक टैक्स की दर 10% है
4. 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक टैक्स की दर 15% है
5. 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक टैक्स की दर 20% है
6. 15 लाख रुपये से ऊपर टैक्स की दर 30% है
 
ये नई कर व्यवस्था के तहत 2022-23 के लिए आय की दरें थीं
 1. 2.5 लाख रुपये तक की आय पर 0% या शून्य कर है
2. 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक कर की दर 5% है
3. 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक टैक्स की दर 10% है
4. 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक टैक्स की दर 15% है
5. 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये तक टैक्स की दर 20% है
6. 12.5 लाख से 15 लाख रुपये तक टैक्स की दर 25% है
7. 15 लाख रुपये से ऊपर टैक्स की दर 30% है
 
 

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