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Gyanvapi Mosque:ज्ञानवापी मामले पर जिला कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी मामलों को किया क्लब

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वाराणसी: वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में लंबे समय से विवाद चल रहा है। ज्ञानवापी से जुड़े 7मामलों पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस बीच हिंदू पक्ष की ओर से याचिका दायर कर जिला अदालत से सभी मामलों को क्लब करने की अपील की गई थी जिसे कोर्ट ने आज स्वीकार कर लिया। आज की सुनवाई के दौरान वाराणसी जिला अदालत ने सभी मामलों को क्लब करने का आदेश दे दिया है।
 
दरअसल, हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी से जुड़े सभी मामले को एक साथ क्लब करने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर वाराणसी जिला कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने सभी मामलों को एक साथ क्लब करने का आदेश दिया है। अब सभी मामलों की एकसाथ सुनवाई की जाएगी। क्लब किए जाने वाले मामलों में ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग, उसकी जांच और मंदिर पर अधिकार और पूजा से जुड़ी याचिकाएं शामिल हैं।
 
बता दें कि इन मामलों में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामला भी शामिल है जिसमें पूजा को लेकर चार महिलाओं ने वाराणसी की जिला अदालत में याचिका दाखिल की है। इसके अलावा अन्य मामले लोवर कोर्ट में चल रह हैं। वहीं, हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अब सभी मामलों को क्लब करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट का मानना है कि सभी मामले एक ही प्रकृति के हैं।
 
 
 
 

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