
संसद भवन के उद्घाटन की पीआईएल को सर्वोच्च न्यायालय ने किया खारिज, अनुछेद 32 का दिया हवाला

नई दिल्ली: नये संसद भवन के उद्घाटन का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। मामले में एक पीएल दाखिल की गई थी। जिस पर सुनवाई की गई। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया गया।
यह बोला सर्वोच्च न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने पीआईएल दाखिल करने वाले वकील से कहा कि हम जानते हैं ये याचिका क्यों दाखिल हुई है। ऐसी याचिकाओं को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है।
दखल से किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हम इस मामले में दखल नहीं देना चाहते हैं। आप चाहते हैं तो हाईकोर्ट जा सकते हैं। हालांकि, याचिकाकर्ता वकील ने हाईकोर्ट जाने की जगह अपनी अपील वापस लेने का फैसला किया।
आर्टिकल 32 के तहत खारिज की गई पीआईएल
याचिकाकर्ता वकील सीआर जया सुकिन से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके महेश्वरी और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने पूछा कि इसमें आपकी क्या भूमिका है? जिस पर वकील ने कहा कि राष्ट्रपति सभी सांसदों के मुखिया हैं। वो मेरे भी राष्ट्रपति हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं कि आप ऐसी याचिकाएं क्यों दाखिल करते हैं। हम इस याचिका पर आर्टिकल 32 के तहत सुनवाई करने के इच्छुक नहीं हैं।