Surya Samachar
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परेश रावल को कलकत्ता हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, एक्टर की नहीं होगी गिरफ्तारी

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कोलकाता: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और बीजेपी के पूर्व सांसद परेश रावल को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रोहिंगिया -बंगालियों के मछली पकाने को लेकर परेश रावल द्वारा की गई टिप्पणी मामले में गुरुवार को अदालत में सुनवाई हुई। जस्टिस राजशेखर मंथा ने कहा कि परेश रावल को अभी गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि पुलिस उनसे केवल पूछताछ ही कर सकती है।

वर्चुअली होगी परेश से पूछताछ

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस मंथा ने कहा किपुलिस इस मामले पर जांच जारी रखेगी। अभी सिर्फ उनसे वर्चुअल पूछताछ होनी चाहिए।कोर्ट न कहा कि पूछताछ के बाद जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कोर्ट फैसला करेगा। बता दें एक्टर परेश रावल को कोलकाता पुलिस ने सीपीएम राज्य सचिव मोहम्मद सलीम की दर्ज प्राथमिकी के आधार पर बुलाया था। इसके खिलाफ उन्होंने पिछले साल दिसंबर की शुरुआत में हाईकोर्ट में केस दायर किया था।

क्या है पूरा मामला

अभिनेता परेश रावल अक्सर कई मुद्दों पर अपनी राय रखते रहते हैं। वो सोशल मीडिया पर भी कई विषय पर खुलकर बोलते हैं। भाजपा के पूर्व सांसद ने गुजरात के 2023 विधानसभा चुनाव से पहले एक बयान दिया था। भाजपा के एक चुनावी अभियान में उन्होंने कहा था कि, "गुजरात के लोग महंगाई सहन कर सकते हैं।" लेकिन अगर बगल के घर में रोहिंग्या शरणार्थी या बांग्लादेशी आ जाएं तो गैस सिलेंडर का क्या करें? बंगालियों के लिए मछली तलेंगे?जिसपर काफी बवाल मच गया था। परेश पर बंगाली राष्ट्र का अपमान करने का आरोप लगा था। उनके ऊपर कई पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। उसके बाद ये मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में चला गया। हालांकि परेश रावल ने बाद में अपने बयान पर माफी मांग ली थी।


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