
"आज़म खान" हेट स्पीच मामले में बरी, 3 साल की हुई थी सजा

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में अदालत ने बरी कर दिया है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान हेट स्पीच मामले में निचली अदालत ने उन्हें सजा सुनाई थी, जिसके बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी।
3 साल की हुई थी सजा
सपा के कद्दावर नेता आजम खान के हेट स्पीच मामले में बुधवार को रामपुर की एमपी-एमलए कोर्ट में सुनवाई हुई। जजों ने उन्हें राहत देते हुए उन्हें सजा से बरी कर दिया। बता दें पिछले साल 27 अक्टूबर 2022 को निचली अदालत ने हेट स्पीच केस में आजम खान को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद रामपुर से विधायक आजम खान को विधायकी छोड़नी पड़ी थी। नियमों के तहत यूपी के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनकी विधायकी रद्द कर दी थी।
ये था पूरा मामला
आजम खान 2019 लोकसभा चुनाव में रामपुर सीट से मैदान में उतरे थे। एक रैली के दौरान उन्होंने कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी के ऊपर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। साथ ही आजम खान पर जिलाधिकारी और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ भी हेट स्पीच का आरोप लगा था। इसके बाद सपा नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और रामपुर की निचली अदालत ने उन्हें 153A, 505A एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 3 साल की सजा सुनाई थी।
रामपुर में खिला था कमल
आजम खान की हेट स्पीच मामले में विधायकी जाने के बाद रामपुर में उपचुनाव हुए थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आसिम रजा को मैदान में उतारा था। वहीं भारतीय जनता ने आकाश सक्सेना को टिकट दिया। सपा के गढ़ में बीजेपी ने सेंधमारी करते हुए उपचुनाव में जीत हासिल की और कमल खिला दिया।